
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। नौकरीपेशा लोगों के लिए एक सरकार ने एक और खुशखबरी देने की तैयारी की है. अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF खाते से पात्र रकम (eligible balance) की 100 फीसदी धनराशि निकालने की अनुमति दे दी है. ये फैसला कर्मचारियों की भलाई को बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. नई दिल्ली में हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 238वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया. बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की. इस बैठक में यह तय किया गया कि अब कर्मचारी अपने PF अकाउंट से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का पूरा अंशदान (100%) निकाल सकते हैं. पहले पूरी निकासी केवल रिटायरमेंट या बेरोजगारी की स्थिति में ही संभव थी.
आसान हुए आंशिक निकासी के नियम
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक अब आंशिक निकासी के 13 जटिल नियमों को मिलाकर तीन आसान श्रेणियां बना दी गई हैं- जरूरी जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी), आवास संबंधी जरूरतें, और विशेष परिस्थितियां. इसके अलावा, अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति होगी, जबकि पहले ये सीमा तीन बार तक ही थी. साथ ही, आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि अब 12 महीने कर दी गई है. विशेष परिस्थितियों के तहत अब सदस्यों को निकासी का कारण बताने की भी जरूरत नहीं होगी- यानी अब क्लेम रिजेक्शन की समस्या नहीं रहेगी.
25% बैलेंस रहेगा सुरक्षित, मिलेगा अधिक ब्याज
EPFO ने यह भी तय किया है कि सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25 फीसदी राशि ‘मिनिमम बैलेंस’ के रूप में बनाए रखनी होगी. इससे उन्हें 8.25 फीसदी सालाना ब्याज दर और कंपाउंडिंग के फायदे मिलते रहेंगे, जिससे भविष्य के लिए बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार हो सकेगा.
पेपरलेस प्रक्रिया और ऑटो क्लेम से सुविधा
अब PF निकालने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी. EPFO ने कहा कि अब 100% ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. इससे निकासी तेज और पारदर्शी होगी. साथ ही, अंतिम PF निकासी की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि 36 महीने कर दी गई है. यह फैसला कर्मचारियों को तुरंत वित्तीय राहत देने के साथ ही उनके रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखने में मदद करेगा.