
डोईवाला, 24 फरवरी। ग्राम कुड़ियाल रानीपोखरी के कंडोगल थानो में स्थित अवैध मस्जिद को सील करने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मस्जिद की ओर प्रस्थान किया। जिस पर पुलिस ने उन्हें थानो चौक के समीप धारकोट मार्ग पर रोक लिया। पुलिस के रोके जाने पर संगठन के लोग वहीं सड़क पर बैठ गए। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया।
प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के प्रांत प्रमुख नरेश उनियाल ने कहा कि यदि तीन मार्च मंगलवार तक उक्त अवैध मस्जिद के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो सभी लोग होली मिलन कार्यक्रम वही मनाएंगे। वही उसके समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा।
काली सेना के संयोजक भूपेश जोशी ने कहा कि जब मस्जिद को सील करने के आदेश पूर्व में हो चुके हैं तो अभी तक कार्रवाई किसके दबाव में रोकी गई है। शाम चार बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन करीब सवा छह बजे तक चला। प्रदर्शन को देखते हुए सीओ ऋषिकेश नीरज सेमवाल के नेतृत्व में थाना रानीपोखरी, कोतवाली ऋषिकेश, कोतवाली रायवाला की पुलिस मौके पर मौजूद रही।
प्रदर्शन करने वालों में विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्माचार्य प्रमुख जितेंद्र राजपूत, जिला संयोजक दुर्गा वाहिनी राखी क्षेत्री,अविनाश सिंह, भारत ठाकुर, प्रदीप राजपूत, अजय, व्यास, विपिन, अमित,अजय, संतोष राजपूत, सुषमा, सुखदेव चौहान, आनंद पंवार,महिपाल सिंह कृषाली, दिनेश सजवाण, दीपक कपूर, सूरज यादव, भारत ठाकुर, प्रदीप सिंघवाल पुनीत रावत आदि लोग मौजूद रहे।
16 फरवरी को होनी थी मस्जिद में सीलिंग की कार्रवाई
कंडोगल थानो स्थित जिस मस्जिद पर कारवाई को लेकर हिंदू संगठनों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया उस मस्जिद में सीलिंग की कार्रवाई के आदेश उपजिलाधिकारी डोईवाला ने 16 फरवरी को करने के दिए थे। परंतु उस दिन सीलिंग की कार्रवाई नहीं हो पाई। जिससे आक्रोशित हिंदू संगठनों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया।
बता दें कि इंतजामियां कमेटी जामा मस्जिद ग्राम कंडोगल कुड़ियाल के प्रथम तल को 17 दिसंबर 2025 को सील किया गया था। वहीं मस्जिद कमेटी की मांग पर भूतल पर स्थित कमरे को इमामों के रहने की कोई व्यवस्था न होने के चलते सीलिंग की कार्रवाई उस दिन नहीं की गई थी। इमामों को रहने की व्यवस्था करने के लिए 20-25 दिन की मोहलत दी गई थी।
एसडीएम ने दिये थे सील करने के आदेश
इसके पूर्व स्वीकृत मानचित्र उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से पंजीकृत मान्यता के संबंधित अभिलेख जमा करने के सात जनवरी 2026 तक के आदेश दिए गए। इस संबंध में दोबारा 11 फरवरी को तिथि निर्धारित कर जब इसमें सुनवाई की गई तो मस्जिद कमेटी की ओर से कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद अवैध रूप संचालित उक्त मस्जिद को 16 फरवरी को सील करने के आदेश एसडीएम डोईवाला ने दिए थे। लेकिन अब तक कार्रवाई न होने के चलते हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया।



