देहरादून। राशन कार्ड के संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी से पूछताछ की गयी, जिसमें कई बातों की जानकारी मिली। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि 31 मई दे रखी है, हालांकि यह तिथि अब आगे बढ़ गयी है। लोगों में इस बात का डर है 31 मई के बाद जब अधिकारी घर पर सत्यापन करने आएंगे तो क्या होगा। राशनकार्ड की पात्रता को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की भ्रांतियां है। ऐसे में जनता के चुनिंदा सवालों के जवाब के लिए जिलापूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी से बातचीत के कुछ अंश:-
दरअसल, विभाग की ओर से कोई स्पष्ट गाइड लाइन नहीं होने से लोग असमंजस में हैं। वर्तमान में प्रदेश में तीन प्रकार के कार्ड बनाए जा रहे हैं। इनमें अंत्योदय (गुलाबी राशन कार्ड), राष्ट्रीय खाद्य योजना का सफेद कार्ड और इससे ऊपरी वर्ग के लोगों के लिए पीला कार्ड है। तीनों कार्ड बनाने की अलग-अलग शर्तें हैं।
गुलाबी कार्डधारक:- मासिक आमदनी 15 हजार से कम होनी चाहिए। साथ ही इनकम का कोई स्रोत न हो या वह दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग, जिसका कोई सहारा न हो।
सफेद कार्डधारक:– परिवार की वार्षिक आय 15 हजार से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी, रिटायर्ड पेंशनर्स, आयकरदाता और दो हेक्टेयर भूमि वाले इस श्रेणी में नहीं आएंगे। इसमें अन्य मानक भी तय किए गए हैं।
पीला कार्ड :- डेढ़ लाख से अधिक आय वाले और पांच लाख से कम आए वाले उपभोक्ता पीले कार्ड के हकदार होते हैं।
जनता के सवाल, जिलापूर्ति अधिकारी के जवाब
राशन कार्डों को लेकर वर्तमान में काफी हल्ला मचा हुआ है। लोग राशन कार्ड की पात्रता को लेकर असमंजस में हैं।ऐसे में जनता के चुनिंदा सवालों के जवाब के लिए जिलापूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी से बात की गई।
प्रश्न:- क्या तीन चार महीने से राशन नहीं उठाने पर कार्ड निरस्त हो जाता है?
जिलापूर्ति अधिकारी:– नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राशन न उठाने पर कार्ड निरस्त हो जाता है।
प्रश्न:- वार्षिक आमदनी 5 लाख से कम है तो कौन सा राशन कार्ड रखने के लिए वैध हैं?
जिलापूर्ति अधिकारी:- अगर वार्षिक आय पांच लाख से कम है, व्यक्ति अपना पीला कार्ड बना सकता है। जो पूरी तरह से वैध है।
प्रश्न:- सफेद राशन कार्ड, गुलाबी और पीले राशन कार्ड में अंतर क्या है?
जिलापूर्ति अधिकारी:- सफेद राशन कार्ड ऐसे लोग बना सकते हैं। जिनके परिवार की मासिक आय पंद्रह हजार से ज्यादा न हो। जबकि गुलाबी कार्ड ऐसे लोगों बना सकते हैं, जिनके आजीविका का कोई साधन न हो, दिव्यांग हो, या विधवा या बुर्जुग हो, जिनका कोई आय के स्रोत न हो और मासिक आय पंद्रह हजार से कम हो। जबकि सालाना पांच लाख से कम आय वालों के पीले राशन कार्ड बनाए जाते हैं।
प्रश्न:- आजकल जो राशन कार्ड सरेंडर किए जा रहे हैं, क्या इसके लिए शासन ने कोई शासनादेश निकाला है?
जिलापूर्ति कार्यालय:- शासनादेश तो नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रश्न:- आयकर भरने वाला व्यक्ति राशन कार्ड नहीं रख सकता है, ऐसा है क्या?
जिलापूर्ति अधिकारी:- आयकर भरने वाला व्यक्ति भी राशन कार्ड रख सकता है। केवल जिन लोगों की वार्षिक आय पांच लाख से अधिक हो, वह राशन कार्ड के पात्र नहीं हो सकते।
प्रश्न:- आजकल पता चल रहा है कि एसी, चार पहिया वाहन, 100 वर्गगज का मकान होने पर राशन कार्ड नहीं रख सकते हैं। कृपया स्पष्ट करें?
जिलापूर्ति अधिकारी:- फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केवल पांच लाख से अधिक आय वाले लोगों के लिए यह प्रावधान है।