सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल की कठोर कारावास
देहरादून। सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई और साथ 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और अर्थदंड न अदा करने पर एक साल कारावास और भुगतना पड़ेगा।
देहरादून की युवती का अपहरण कर उसके साथ सात दिन तक दुष्कर्म करने के मामले में तीन दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अश्विनी गौड़ ने 20-20 साल कारावास और 40-40 हजार का अर्थदंड लगाया है। शासकीय वकील किशोर कुमार ने बताया कि 23 नवंबर 2017 को पटेल नगर के एक व्यक्ति ने अपनी 21 वर्षीय पुत्री की पटेलनगर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनकी बेटी एक दिन पहले घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी।
पुलिस ने शिकायत दर्ज युवती की तलाश शुरू की। 30 नवम्बर 2017 को उनकी पुत्री को कलियर स्थित बस अड्डे से तैय्यब नाम के युवक के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने युवती के बयान पर अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। युवती ने कोर्ट में बताया कि तैय्यब उसके फूफा की दुकान पर काम करता था। वह काफी समय से अकेले मिलने का दबाव बना रहा था। आरोप है कि तैय्यब ने युवती को धमकाया कि यदि वह मिलने नहीं आई तो उसके परिवार को जान से मार देगा।
22 नवम्बर 2017 को उसने युवती को कालीमंदिर के पास बुलाया और उसे कलियर ले गया, जहां उसने दो अन्य साथियों मुस्तकीम और अल्ताफ के साथ तीन दिन तक होटल में कैद करके सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर बुरी तरह पीटा। पुलिस ने तीनों को तभी गिरफ्तार कर लिया था।
तैय्यब, मुस्तकीम, अल्ताफ तीनों गजरौला अमरोहा यूपी के रहने वाले हैं। तीनों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।