देहरादून। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित पर यौन उत्पीड़न और देह व्यापार की दो धाराएं और बढ़ा दी हैं। अभी तक आरोपियों पर केवल हत्या का मुकदमा दर्ज था।
अभी तक दर्ज था हत्या का मुकदमा
बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड प्रकरण में आरोपियों की मुश्किलें और बढ सकती हैं। एसआईटी ने प्रारम्भिक जांच के बाद आरोपी पुलकित आर्य और उसके साथियों पर रिजार्ट में कार्यरत अंकिता भंडारी को देह व्यापार (अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा-5) में धकेलने के दबाव बनाने और यौन उत्पीड़न करने का अपराध भी जोड़ दिया है। अभी तक आरोपियों पर महिला की हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज था। फिलहाल तीनों आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित पौड़ी गढ़वाल की जिला जेल में बंद हैं। मुकदमे से सभी संबंधित सभी साक्ष्यों को केंद्रीय प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर देने का अनुरोध भी किया गया है।
क्या कहती है धारा 354क
भारतीय दंड संहिता की धारा 354क के अनुसार जो व्यक्ति किसी महिला पर गलत निगाह रखते है, छूता है या उसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश के लिए कहता है या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य/पुस्तकें दिखाता है या उस महिला पर अश्लील टिप्पणी/छींटाकशी करता है तो वह यौन उत्पीड़न का दोषी होगा। यौन उत्पीड़न एक संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
वीआईपी कौन था, उसका अभी तक पता नहीं चला
हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि वो वीआईपी मेहमान कौन थे, जिसके लिए अंकिता पर स्पेशल सर्विस का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने व्हाट्सएप पर अपने मित्रों और सहकर्मियों को भी यह जानकारी दी थी कि आरोपी उससे देह व्यापार कराना चाहते हैं। https://sarthakpahal.com/
चार्जशीट दाखिल होने में अभी और वक्त लगेगा
अंकिता हत्याकांड प्रकरण में एसआईटी को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने में वक्त लग सकता है। एसआईटी प्रमुख डीआईजी रेणुका देवी का कहना है कि विवेचना तेजी से हो रही है। उनका कहना था कि चार्जशीट दाखिल करने में अभी कम से कम 10 दिन का समय और लग सकता है।