हड़बड़ाई सरकार ने उठाया सख्त कदम, अब नकल करते पकड़े गये तो सीधे 10 साल जेल

देहरादून। नकल माफियाओं के मकड़जाल में चारों तरफ से घिरी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नकल माफियाओं सहित नकलचियों पर भी सख्त कदम उठाया है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने यह पहले ही तय कर लिया था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएंगे। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून हम लेकर आ रहे हैं।
जल्द आने वाला है सख्त नकलविरोधी कानून : धामी
उत्तराखंड में जल्द ही देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू होने वाला है। इसमें नकल माफिया को उम्रकैद, 10 करोड़ तक जुर्माना और नकल माफिया से मिलकर नकल करने वाले अभ्यर्थियों को भी 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। अगर राजभवन इस पर 12 फरवरी से पहले मुहर लगा देता है तो यह कानून पटवारी-लेखपाल भर्ती से ही लागू हो जाएगा।
गैर जमानती अपराध बना पेपर लीक, संपत्ति कुर्क होगी
प्रदेश में अब नकल का अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय बन जाएगा। इसके अलावा नकल माफिया अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर जो भी संपत्ति अर्जित करेंगे, उसे सरकार कुर्क कर लेगी।
आजीवन कारावास सहित 10 करोड़ का जुर्मा भी शामिल
कोई व्यक्ति, परीक्षा केंद्र के प्रबंधतंत्र, कोचिंग संस्थान, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा के आयोजन में किसी भी जुड़े लोग पेपर लीक या अनुचित साधनों में शामिल पाए गए तो उन्हें आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा मिलेगी। अगर कोई परीक्षार्थी अगर नकल करते हुए पकड़ा गया तो तो उसे तीन साल की जेल और कम से कम पांच लाख के जुर्माने की सजा मिलेगी। अगर वही परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में दोषी पाया जाता है तो उसे दस साल कारावास की सजा और कम से कम 10 लाख जुर्माना लगेगा। https://sarthakpahal.com/