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इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बेंगलुरू। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज के छात्र यूनिफार्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आगे कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफार्म एक अनिवार्य प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है।

कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन भी शामिल हैं।

कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू की थी। इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेजों में यूनिफार्म पहनना अनिवार्य था। प्राइवेट स्कूल भी यूनिफार्म चुन सकते हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान उस समय हुई जब उड्डुपी के एक सरकारी कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंच गईं। जबकि कुछ दिन पहले भी कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनने से मना किया था। जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो विवाद शुरू हो गया जो धीरे-धीरे दूसरे कॉलेजों तक भी पहुंच गया।

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