
देहरादून। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी हैं। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों तथा धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अगले नौ दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी।
प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक रोक प्रभावी रहेगी। विवाह समारोह में 50 प्रतिशत लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है केवल वही लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबी नैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लानी होगी।
सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार
राज्य में सभी बाजार व व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सार्वजिनक स्थानों, कार्यस्थल व सार्वजनिक परिवहन यात्रा करने वालों को मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को छह फीट सामाजिक दूरी बनानी होगी। सार्वजिनक स्थानों पर थूकना अब गैर कानूनी हो गया है। ।