ऋषिकेश। वन विभाग की भूमि पर बसी IDPL कॉलोनी कॉलोनी में रहने वाले 1800 परिवारों को वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया है। 30 सितंबर तक नोटिस का जवाब नहीं देने वालों पर वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
डीएफओ देहरादून के मुताबिक आईडीपीएल फैक्ट्री और आवासीय कॉलोनी वन विभाग की भूमि पर बसी हुई है। जिसकी लीज खत्म हुए करीब डेढ़ साल बीतने वाला है। इस दौरान वन विभाग ने अपनी ओर से IDPL कॉलोनी को खाली करने के लिए मुनादी से लेकर नोटिस तक दिए। बावजूद इसके आवास में रहने वाले लोगों ने आवास खाली करने की जहमत नहीं उठाई। अब दोबारा से आवास में रहने वाले 1800 परिवारों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। https://sarthakpahal.com/
नोटिस में कहा गया है कि आवास में रहने वाले लोग अवैध रूप से आरक्षित वन भूमि पर रह रहे हैं। जिसे तत्काल खाली करना पड़ेगा. नोटिस के अनुसार आवास में रहने वाले लोगों को 30 सितंबर तक डीएफओ कार्यालय में आकर अपना पक्ष रखना होगा। पक्ष नहीं रखने वालों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धारा 61 क के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस मिलने के बाद से आवास में रहने वाले लोगों के अंदर आवास खाली करने को लेकर अब ज्यादा खौफ दिखाई देने लगा है। फैक्ट्री और पावर ग्रिड पर कब्जा होने के बाद से आवास में रहने वाले लोगों के बिजली पानी लगभग एक सप्ताह से बंद की जा चुकी है। भरी गर्मी में दिन और रात गुजर रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है जब मामला हाई कोर्ट की शरण में है तो वन विभाग इस प्रकार से लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। वन विभाग को हाई कोर्ट का आदेश आने का इंतजार करना चाहिए।