
देहरादून, 24 जनवरी। उत्तराखंड में ततैया या मधुमक्खी ने आपको काटा तो सरकार इसका मुआवजा देगी। यही नहीं वन विभाग अब ततैया और मधुमक्खी के हर डंक का हिसाब भी रखेगा। जी हां यह सब उत्तराखंड वन विभाग की उस संसोधित नई नियमावली के कारण हुआ है, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष के तौर पर लोगों को मिलने वाली राहत राशि के लिए ततैया और मधुमक्खी को भी शामिल किया गया है।
ततैया के काटने पर मिलेगा हर्जाना
उत्तराखंड में ततैया या मधुमक्खी के काटने का हर्जाना धामी सरकार भरेगी। उत्तराखंड वन विभाग ने इसके मद्देनजर नियमावली में संशोधन भी कर लिया है। ततैया या मधुमक्खी के काटने पर मिलने वाली राहत रकम भी तय कर ली है। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि मधुमक्खियों और ततैयाके काटने से राज्य में कई मौतें हुई हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं। ऐसे में व्यावहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड में बढ़ रहे ततैया के हमले
प्रदेश में मधुमक्खियों को लेकर लिया गया यह फैसला बेवजह नहीं है। इसके पीछे का कारण पिछले कुछ सालों में मधुमक्खी और ततैयाके कारण किसानों और पशुपालकों की मौत होना है। शायद यही कारण है कि करीब 1 साल पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मधुमक्खी और ततैया से होने वाली मानव क्षति पर राहत राशि देने का मन बना लिया था।
मधुमक्खी और ततैया के काटने की घटनाएं
साल 2022 में अकेले पिथौरागढ़ में हुई थी तीन लोगों की मौत। राज्य में कुल 6 लोगों ने मधुमक्खी और ततैया के काटने से जान गंवाई।
वैसे तो उत्तराखंड में 11 नवंबर 2019 को अधिसूचना जारी करते हुए मानव वन्य जीव संघर्ष को राज्य आपदा घोषित कर दिया गया था। जबकि इससे पहले साल 2014 में मानव वन्य जीव संघर्ष के दायरे में जहरीले सांपों को भी जोड़ा गया था। अब तक मधुमक्खी और ततैया को लेकर कभी कोई विचार नहीं हुआ था। ऐसे में अब इसके लिए राहत राशि को लेकर यह निर्णय लिया गया है।
भालू के हमले पर भी मिलेगा हर्जाना
मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 में एक तरफ जहां मधुमक्खी और ततैया जोड़े गए हैं तो वहीं आम लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाने वाले भालुओं को लेकर भी नई पहल हुई है। संशोधित नियमावली में अब घरों को नुकसान पहुंचाने वाले हाथियों की तरह ही भालुओं द्वारा घरों को नुकसान पहुंचाये जाने की स्थिति में राहत राशि दी जाएगी। अब भालू द्वारा घरों को नुकसान पहुंचाये जाने पर 15,000 रुपए से डेढ़ लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया है। https://sarthakpahal.com/