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घर और दुकानों पर अब सर्किल रेट के आधार पर लगेगा टैक्स

देहरादून। नगर निगम क्षेत्र में अब घरों अथवा व्यवसायिक संपत्ति के लिए टैक्स संबंधित क्षेत्र के सर्किल रेट के आधार पर लगेगा। घर व व्यावसायिक भवनों के लिए टैक्स की दर यह .05 प्रतिशत होगी। किसी भी भवन की मौजूदा टैक्स दर का अधिकतम 5 प्रतिशत तक ही वृद्धि होगी। नगर निगम का दावा है कि 5 साल में एक बार होने वाली यह वृद्धि मौजूदा कॉरपेट एरिया प्रणाली से लगने वाले टैक्स के मुकाबले लोगों को राहत देने वाली होगी।

मंगलवार शाम हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कई अन्य निर्णय भी बैठक में लिए गए। लंबी चर्चा के बाद मेयर सुनील उनियाल ने टैक्स संबंधी प्रस्ताव रखा। मेयर के निर्देश पर कर संबंधी मामले देख रहे सहायक नगर आयुक्त राजेश नैथानी ने सदन को जानकारी दी कि केंद्र के निर्देश के बाद नगर निगम एक्ट में शासन ने संशोधन किया है, जिसके तहत कर निर्धारण संबंधी व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022-23 से बदलने जा रही है। अभी तक कॉरपेट एरिया के आधार पर कर निर्धारण होता था, लेकिन अब यह सर्किल रेट के आधार पर होगा।

 

 

 

 

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