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शराब की बोतल में दस रुपये अधिक वसूलने के चक्कर में लगा 25 लाख जुर्माना

रोशनाबाद (हरिद्वार)। शराब की बोतल में दस रुपये अधिक वसूलने के चक्कर में उपभोक्ता आयोग ने दारू के ठेकेदार पर 25 लाख जुर्माना ठोक दिया। शिकायतकर्ता ने जब ठेके वाले से 10 रुपये अधिक क्यों लेने की बात कही तो उसने गाली-गलौज करने के साथ ही धमकी भी दे डाली कि 10 रुपये अधिक लेते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

दरअसल विदेशी मदिरा की बोतल पर अंकित 708 की जगह 790.10 रुपये वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश दिये हैं।

शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी चेंबर नंबर 5515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार ने विपक्षी प्रबंधक विदेशी मदिरा की दुकान ग्राम धनौरी अनुज्ञापन अशोक कुमार निवासी हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उसने 19 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा की बोतल खरीदी थी। शराब विक्रेता ने डेबिट कार्ड से 790 रुपये लिए जबकि शराब बोतल पर 780 रुपये मूल्य अंकित था।

शिकायतकर्ता ने जब शराब विक्रेता से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ उसने गाली-गलौज की और कहा कि वो 10 रुपये अधिक लेते हैं, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए शराब विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये हर्जाना देने का फैसला सुनाया है।

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