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राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता की लिखित परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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नैनीताल, 20 मार्च। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता के 200 पदों के लिए 22 व 23 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा हाईकोर्ट ने स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उत्तराखंड लोकसेवा आयोग से कहा कि एआईसीटीई से सलाह लेकर परीक्षा की नई तिथि जारी करें।

बीटेक, एमटेक उत्तीर्ण छात्र मधुसूदन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य सरकार व यूकेपीएससी, एआईसीटीई के मानकों के विपरीत यह नियुक्ति नहीं कर सकता है। इन पदों के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के अनुसार बीटेक और एमटेक है, जबकि यूकेपीएससी ने अर्हता बीटेक रखी है।

याचिका में कहा कि यूकेपीएससी ने राजकीय पॉलिटेक्निकों में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के प्रवक्ता पदों के लिए जुलाई 2024 में विज्ञप्ति जारी की थी। हाईकोर्ट ने आयोग से परीक्षा स्थगित होने की सूचना का व्यापक प्रचार करने के लिए कहा है।

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