‘पीएफ खातों से अब 3 दिन में निकाल सकेंगे 5 लाख तक…’ सरकार ने लिया ये फैसला!

नई दिल्ली, 24 जून। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पी.एफ.) खातों से अग्रिम निकासी के दावों के स्वतः निपटान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मंगलवार को घोषणा की। इस कदम से सेवानिवृत्ति कोष निकाय ई.पी.एफ.ओ. के सदस्य 3 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक की अपनी अग्रिम वापसी के दावों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। फिलहाल स्वतः निपटान माध्यम से 3 दिनो के भीतर एक लाख रुपए तक के दावों का निपटान हो सकता है।
मांडविया ने कहा कि इस सेवा के विस्तार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के लाखों सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है।
जल्द ही ए.टी.एम., यू.पी.आई. के जरिए निकाल सकेंगे पैसा
सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ई.पी.एफ.ओ. के सदस्य जल्द ही ए.टी.एम. या यू.पी.आई. जैसे अन्य तरीकों से अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) खाते से निकासी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने बैंक खातों को ई.पी.एफ. से जोड़ना होगा। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसमें ई.पी.एफ. का एक निश्चित हिस्सा रोक लिया जाएगा और एक बड़ा हिस्सा यू.पी.आई. या ए.टी.एम. डेबिट कार्ड जैसे विभिन्न तरीकों से निकाला जा सकेगा।
पहले क्या था नियम?
अबतक EPFO की ओर से एडवांस क्लेम के तहत 1 लाख रुपये तक का अमाउंट ही ऑटो सेटलमेंट के जरिए निकाला जाता था. यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपये या उससे कम का अमाउंट क्लेम करता था तो एडवांस क्लेम के तहत ऑटोमैटिक तरीके से यह अमाउंट मंजूर हो जाती थी और अकाउंट में कुछ ही दिनों बाद भेज दिया जाता था, लेकिन अगर 1 लाख रुपये से ज्यादा का अमाउंट है तो उसके लिए मैन्युअल जांच की आवश्यकता होती थी, जिससे ये प्रॉसेस बहुत लंबा हो जाता था. हालांकि अब ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी गई है.
क्यों हुआ ये बदलाव?
COVID-19 के समय में सरकार ने पीएफ के तहत ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की थी, लेकिन अब इसमें धीरे-धीरे बदलाव करके इसे स्थायी सुविधा बनाया जा रहा है. सरकार ने इसके तहत लिमिट बढ़ाकार लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में इमरजेंसी के तौर पर लोगों को बड़ा अमाउंट प्रोवाइड कराना, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.
क्या मिलेगा लाभ?
सरकार के इस बड़े फैसले से पीएफ कर्मचारी बिना PF ऑफिस जाए ही ऑनलाइन तरीके से बड़ा PF अमाउंट क्लेम कर सकते हैं. साथ ही उन्हें एडवांस क्लेम के तौर पर लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी. घर बैठे ही उनके अकाउंट में तय समय तक पैसे ट्रांफसर हो जाएंगे, जिसका उपयोग वे अपने जरूरी कामों के लिए कर सकते हैं.
एडवांस ऑटो सेटलमेंट की यह सीमा बढ़ाई गई
ईपीएफ सदस्यों की वर्तमान समय के हिसाब से आपात जरूरतों के मद्देजनर एडवांस ऑटो सेटलमेंट की यह सीमा बढ़ाई गई है।
केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ईपीएफओ ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है ताकि तत्कालिक जरूरतों के समय ईपीएफओ सदस्यों के लिए तेजी से फंड तक पहुंच की सुविधा हो। उनके मुताबिक लाखों ईपीएफ सदस्यों को अग्रिम निकासी सीमा में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। मालूम हो कि ईपीएफओ के वर्तमान में करीब सात करोड़ से अधिक सदस्य हैं।