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चुनाव चिह्न आवंटन प्रक्रिया दो बजे तक के लिए स्थगित, हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

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नैनीताल, 13 जुलाई। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को उम्मीदवारों की निर्वाचन प्रतीक चुनाव चिह्न आवंटन की कार्यवाही को दो बजे तक के लिए स्थगित की है। प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट सुनवाई होने से आयोग ने यह फैसला लिया है। प्रदेश निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश के चलते उत्पन्न स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनावों के मद्देनजर सोमवार (आज) को आवंटित होने वाले चुनाव चिन्हों के वितरण की कार्यवाही को अपराह्न दो बजे तक के लिये स्थगित कर दिया है। उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद चुनाव आयोग चुनाव चिह्न आवंटन पर पुन: निर्णय लेगा।

आज आठ बजे से बांटे जाने थे चुनाव चिन्ह
उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिलने को लेकर इंतजार कुछ बढ़ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह बांटे जाने थे। चुनाव आयोग की ओर से रविवार देर शाम को एक अधिसूचना जारी कर चुनाव चिन्हों के आवंटन की कार्यवाही को स्थगित की गयी है। आयोग की ओर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट के ११ जुलाई (शुक्रवार) के आदेश के संबंध में आयोग की ओर से उच्च न्यायालय में एक स्पष्टता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

इस पत्र पर 14 जुलाई (आज) को सुनवाई होना है। ऐसी स्थिति में चुनाव चिन्हों के आवंटन की कार्यवाही को अपराह्न दो बजे तक स्थगित की जाती है। यहां बता दें कि मुखय न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए विगत ११ जुलाई को अंतरिम आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग के ६ जुलाई के उस पत्र पर रोक लगा दी थी जिसमें चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी को एक से अधिक मतदाता सूची में नाम होने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश या राय नहीं दी गयी थी।

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