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CBSE की स्कूलों के लिए कड़ी गाइडलाइन, बच्चे-बच्चे पर रहेगी CCTV कैमरे की नजर

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नई दिल्ली, 22 जुलाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए अपने सभी स्कूलों को कहा है कि वो परिसर में हाई रेजॉल्यूशन CCTV सीसीटीवी कैमरे लगाएं। सीबीएसई ने ‘स्कूल सुरक्षा’ के तहत एफिलिएशन बाइलॉज-2018 में संशोधन करते हुए बोर्ड से जुड़े सभी संबद्ध स्कूलों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशानिर्देशों के अनुसार यह फैसला लिया गया है।
सोमवार को सीबीएसई सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता ने अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों को अपने प्रवेश और निकास गेट, लॉबी, गलियारों, सीढ़ियों, सभी क्लासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कैंटीन क्षेत्र, स्टोर रूम, खेल के मैदान और बाकी सामान्य क्षेत्रों में हाई रेजॉल्यूशन ऑडियो-विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। सिर्फ शौचालयों और वॉशरूम में कैमरे नहीं लगाए जाएंगे।
15 दिन की रिकॉर्डिंग स्टोर करनी जरूरी
बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि सभी CCTV कैमरे कम से कम 15 दिन की रिकॉर्डिंग स्टोर करने की क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस से लैस होने चाहिए। इसके अलावा, 15 दिनों की बैकअप रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखना अनिवार्य होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों देख सकेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और स्कूलों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और सहयोगपूर्ण वातावरण देना सुनिश्चित करना चाहिए।
एनसीपीसीआर का कहना है कि स्कूलों को लगातार अपने परिसरों की निगरानी रखनी चाहिए और CCTV का नियमित रूप से संचालन और रखरखाव करना चाहिए। इसके बाद सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे इस नए प्रावधान का पूरी तरह से पालन करें, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिये https://sarthakpahal.com/

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