उत्तराखंडक्राइमदेश-विदेशबड़ी खबरशिक्षास्वास्थ्य

दुनिया की दिग्गज कंपनी नेस्ले के दूध के सैंपल फेल होने पर उत्तराखंड SDM कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Listen to this article

पिथौरागढ़, 23 अप्रैल। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी नेस्ले पर उत्तराखंड में जुर्माना लगाया है. पिथौरागढ़ के एक जनरल स्टोर से इस मल्टीनेशनल कंपनी के टोंड मिल्क का सैंपल लिया गया था. जो जांच में गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरा। 6 साल बाद एसडीएम कोर्ट ने कार्रवाई की है। मामला नेस्ले के टोंड मिल्क से जुड़ा है।

मल्टीनेशनल कंपनी के दूध का सैंपल फेल
उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में टोंड मिल्क का सैंपल अधोमानक (सब स्टैंडर्ड) पाए जाने के मामले में अदालत ने दो नामी फूड कंपनियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही स्थानीय दुकानदार पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की है. खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के असिस्टेंट कमिश्नर राजेश शर्मा ने बताया कि- 28 सितंबर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने थल के बिछुल में दुकानों का निरीक्षण किया था. इस दौरान एक जनरल स्टोर से एक मल्टीनेशनल कंपनी के टोंड मिल्क का नमूना जांच के लिए लिया गया. इस सैंपल को रुद्रपुर की राजकीय लैब में जांच के लिए भेजा गया. 15 अक्तूबर 2020 को जांच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई. रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ अधोमानक यानी निम्नस्तर का पाया गया. खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में इसका खुलासा हुआ.
-राजेश शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन

दो कंपनियों पर लगा 50-50 हजार रुपए का जुर्माना
न्याय निर्णायक अधिकारी, एडीएम योगेंद्र सिंह की अदालत ने विक्रेता पर 25,000, निर्माता और विपणनकर्ता कंपनी पर 50-50 हजार (सभी पर कुल 1.25 लाख) रुपये का जुर्माना लगाया है. 28 सितंबर 2019 को खाद्य सुरक्षा विभाग ने थल क्षेत्र के बिछुल में सामंत जनरल स्टोर का निरीक्षण किया था. संदेह होने पर दुकान से विश्व की सबसे बड़ी खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी के टोंड दूध का सैंपल लेकर इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था.

एडीएम कोर्ट ने लगाया जुर्माना
जांच में दूध का सैंपल फेल मिला. दूध में फैट की मात्रा मानकों से कम पाई गई. जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह कठायत ने विक्रेता विद्युल निवासी और निर्माता बाराखंभा लेन, नई दिल्ली और विपणनकर्ता मल्टीनेशनल के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया था. तब से यह मामला एडीएम न्यायालय (Additional District Magistrate) में चल रहा था. इस पर बुधवार को फैसला आया है.

जानिये कब क्या हुआ?
28 सितंबर 2019 को पिथौरागढ़ खाद्य संरक्षा विभाग ने थल क्षेत्र से टोंड मिल्क के सैंपल लिए
जनरल स्टोर से लिए गए सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर राजकीय लैब भेजा गया
15 अक्टूबर 2020 को लैब से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई
जांच रिपोर्ट में टोंड मिल्क सब स्टैंडर्ड होने की पुष्टि हुई
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने न्यायालय में वाद दायर किया
6 साल तक मामले में सुनवाई चलती रही
22 अप्रैल 2026 को पिथौरागढ़ एडीएम कोर्ट ने दोनों कंपनियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
एडीएम कोर्ट ने जनरल स्टोर मालिक पर भी 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button