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Ration Card धारक ध्यान दें, जल्‍द करवा लें ई-केवाइसी, वरना नहीं मिलेगा राशन

देहरादून, 24 अक्टूबर। जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाइसी नहीं कराई है, उन्हें एक नवंबर से सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है। राशन वितरण में पारदर्शिता को लेकर सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से पूर्व में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को ई-केवाइसी कराने के निर्देश जारी हुए थे। लेकिन जिले में अभी तक 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ई-केवाइसी कराई है। ऐसे में 31 अक्टूबर तक हर हाल में परिवार के मुखिया एवं सदस्यों को केवाइसी करानी होगी।

जिला पूर्ति विभाग की ओर से केंद्र की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना के अंतर्गत राशन वितरण किया जाता है। जबकि राज्य सरकार की राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत राशन दिया जाता है। ऐसे में जो लोग सरकारी राशन ले रहे हैं, उनके कार्ड धारक एवं सदस्यों को राशन विक्रेता की दुकान पर जाकर बायोमैट्रिक के जरिये ई-केवाइसी करानी होगी। जिससे सरकार के पास प्रतिमाह राशन ले रहे उपभोक्ताओं का आंकड़ा सुरक्षित रह सके।

ई-केवाइसी कराने का मुख्य उद्देशीय राशन की कालाबाजारी को रोकना है। ऐसे में सरकार ने जिला पूर्ति कार्यालय को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित हो रहे राशन कार्डों की संख्या 3.75 लाख है, जबकि उपभोक्ताओं की संख्या तकरीबन सात लाख है।

डीएसओ केके अग्रवाल ने बताया कि एक नवंबर से व्यवस्था लागू की जानी है। ऐसे में जिन राशन कार्ड धारक एवं उनके सदस्यों ने ई-केवाइसी नहीं कराई है, उनको तत्काल केवाइसी करानी होगी। मामले को गंभीरता से न लेने पर राशन से वंचित होना पड़ सकता है।

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