नई दिल्ली। शादी के 8 साल बीतने के बाद भी पति-पत्नी एकदूसरे से नहीं हो सके। यह एक अजीब किस्म का मामला उड़ीसा की अदालत में आया है। उड़िया फिल्मों की अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी और अभिनेता से लोकसभा सांसद बने बीजद नेता अनुभव मोहंती का तलाक इन दिनों चर्चा में हैं। फिलहाल मामला अदालत में है। इस बीच कटक के एडीजेएम कोर्ट ने अनुभव मोहंती की याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने वर्षा प्रियदर्शनी को आदेश दिया है कि वे दो महीने के अंदर अनुभव मोहंती के पैतृक आवास को खाली कर दें। वहीं अनुभव मोहंती को हर महीने 30 हजार रुपये गुजारे के लिए वर्षा को देने के भी निर्देश दिए हैं।
प्रियदर्शनी के खिलाफ दाखिल की थीं याचिकाएं
दरअसल, अनुभव मोहंती ने वर्षा के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि, वह उनका पैतृक आवास खाली कर दें, मैं उनके लिए अलग घर देने को तैयार हूं। दूसरी याचिका में उन्होंने वर्षा के आय के स्रोतों का खुलासा करने की मांग की थी। बीते सप्ताह अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
दरअसल, तलाक मामले में सांसद अनुभव मोहंती कई बार सोशल मीडिया पर निजी जिंदगी को लेकर खुलासा कर चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर उन्होंने पत्नी के साथ यौन संबंधों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, हमारी शादी को आठ साल हो गए, लेकिन उनकी पत्नी वर्षा ने संबंध बनाने की इजाजत नहीं दी है। मैं मानसिक तनाव से गुजर रहा हूं। अब और इंतजार नहीं होता, मैं तलाक चाहता हूं, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है।
उड़िया फिल्मों के अभिनेता अनुभव मोहंती ने 2013 में राजनीतिक पारी शुरू की थी। 2014 में उन्होंने वर्षा से शादी रचाई। हालांकि, कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच अनबन की खबरें आईं और पति-पत्नी के संबंध खराब होते गए। 2016 में पहली बार अनुभव ने अपनी पत्नी के खिलाफ याचिका दायरकर कहा कि शादी को दो साल हो गए, लेकिन पत्नी यौनसंबंध की अनुमति नहीं देती।
इसके बाद अनुभव मोहंती पत्नी से तलाक लेने 2020 में कोर्ट पहुंचे। उन्होंने तलाक की अर्जी दी। फिर पत्नी ने भी पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और दूसरी महिलाओं से संबंध रखने का आरोप लगाया था।