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एक नवम्बर से दिल्ली में केवल बीएस-6 सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे

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नई दिल्ली, 4 जून। दिल्ली में लगातार बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से केवल बीएस-6, CNG, और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही आने की इजाजत होगी। इस नियम को खासतौर पर कमर्शियल वाहनों के लिए लेकर आया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे भी लगाए जाएंगे। आइए जानते हैं कि नया नियम क्या है, कैसे काम करेगा, और इससे दिल्ली की हवा पर क्या असर होगा?

नया नियम क्या है?
राजधानी दिल्ली में हर साल ठंड के मोसम में पॉल्यूशन की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसे कम करने के लिए M रेखा गुप्ता ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में बाहर से आने वाले सभी कमर्शियल वाहनों के लिए नया नियम लेकर आई है। इस नियम के तहत उन ही गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी, जो बीएस-6, CNG, और इलेक्ट्रिक वाहन होंगी। इसका सीधा मतलब है कि पुराने डीजल या पेट्रोल वाहन जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। यह नियम उन गाड़ियों पर लागू नहीं होगी, जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ है, लेकिन बाहर से आने वाली गाड़ियों के लि अनिवार्य होगा। देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिये https://sarthakpahal.com/

पुरानी गाड़ियों पर होगी सख्त निगरानी 
पुराने वाहन जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें दिल्ली में आने से रोकने के लिए ANPR कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह कैमरे दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स और पेट्रोल पंप पर लगाए जाएंगे। यह गाड़ियों के नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और तुरंत पता कर लेंगे कि गाड़ी पुरानी है या फिर नहीं। अगर कोई डीजल गाड़ी 10 साल से पुरानी और पेट्रोल 15 साल से पुरानी होगी, तो उन्हें एंड-ऑफ-लाइफ माना जाएगा। ऐसी गाड़ियों को ट्रेस करके तुंरत रोका जाएगा। इतना ही नहीं इन गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा।

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