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BSF के बाद अब CISF में भी पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, आयु और फिजिकल टेस्ट में भी छूट

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF के बाद अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी है। मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट को भी अधिसूचित किया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे अग्निवीर पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद नोटिफिकेशन में कहा गया है, ‘सीआईएसएफ में 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगी।’

आयु सीमा के अलावा फिजिकल टेस्ट से भी छूट
गृह मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु 18-23 साल है।

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए आरक्षण
चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी। उस समय, गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। https://sarthakpahal.com/

अग्निपथ योजना के तहत 21 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा पर भी सशस्त्र बलों में शामिल होने वालों को पहले बैच के मामले में सेना या वायु सेना या नौसेना में चार साल की सेवा के बाद 30 वर्ष की आयु तक सीआईएसएफ द्वारा भर्ती किया जा सकता है. और बाद के बैचों के लिए 28 साल तक। इसी तरह का बदलाव सीमा सुरक्षा बल (BSF) के मामले में भी किया गया था। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समाहित करने का गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

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