
पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल जिले के नैनीडांडा ब्लाक की रहने वाले किरन नेगी के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जब निर्भया केस से भी पुराने 9 फरवरी 2012 के छावला गैंगरेप मर्डर केस के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। जबकि निचली अदालतों ने आरोपियों के गुनाह को देखते हुए सजा-ए-मौत सुनाई थी।
दिल्ली की तीनी निचली अदालतों ने सुनाई थी फांसी की सजा
परिजनों के मुताबिक निचली अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में करीब 8 साल लग गये। सोमवार को जब इस मामले में फैसला आया तो परिजन आक्रोशित हो उठे। किरन की मां माहेश्वरी देवी ने कहा कि कोर्ट का फैसला सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा है। अभी आदेश की कापी नहीं मिली है। वह कहती हैं आखिर ऐसे कैसे हो सकता है क सर्वोच्च अदालत ने कोई सजा ही नहीं सुनाई हो और तीनों आरोपी बरी हो गये। ये वो केस था जिसमें लड़की की आंखों में तेजाब और प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाली गयी थी।
हैवानियत की हदें पार
उत्तराखंड की पौड़ी निवासी 19 साल की पीड़िता दिल्ली से सटे गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके में काम के बाद छावला इलाके में स्थित सहेलियों के साथ अपने घर लौट रही थी। आरोपी रवि कुमार, राहुल और विनोद ने उसे कार से अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। तीन दिन बाद पीड़िता का शव बुरी अवस्था में हरियाणा के रेवाड़ी गांव की एक खेत से बरामद हुआ था। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। नजफगढ़ थाने में केस दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 7 अप्रैल को सुनवाई के दौरान उसकी टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें अदालत ने कहा था कि सजा भावनाओं के आधार पर नहीं दी जा सकती। यह तर्क साक्ष्यों के आधार पर तय की जाती है। दिल्ली की निचली अदालत ने फरवरी 2014 में तीन लोगों को 2012 में 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के लिए दोषी ठहराया था। यह घटना निर्भया रेप केस से कुछ महीने पहले की है।
स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि, ‘2012 में 19 साल की लड़की का दिल्ली में गैंगरेप और मर्डर हुआ। इस भटानक केस के दोषियों को हाईकोर्ट ने सजा-ए-मौत दी, पर सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। ये वो केस था, जिसमें लड़की की आंखों में तेजाब और प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाली गयी थी। क्या इससे अपराधियों का हौसला नहीं बढ़ेगा?’
ताजा और तेज खबरों के लिए देखते रहिये https://sarthakpahal.com/