देश-विदेशमनोरंजनयूथ कार्नरशिक्षासामाजिक

अब बैंक अकाउंट में जोड़ सकते हैं 4 नॉमिनी, 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। अब बैंक ग्राहकों के लिए अपने अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना और आसान हो जाएगा. वित्त मंत्रालय ने नया नियम जारी किया है जिसके तहत ग्राहक अपने अकाउंट में एक नहीं, बल्कि 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकेंगे. यह नियम 1 नवंबर, 2025 से लागू होगा.

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और समानता बढ़ेगी और अकाउंटहोल्डर की मौत के बाद दावे निपटाने में आसानी होगी. ग्राहक चाहें तो हर नॉमिनी का अलग-अलग फीसदी हिस्सा (टोटल 100%) भी तय कर सकते हैं, ताकि बाद में किसी विवाद की गुंजाइश न रहे.

15 अप्रैल, 2025 को किया गया था नोटिफाई
मंत्रालय ने कहा कि बैंकिंग कानून (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के तहत अकाउंट्स में लोगों के नॉमिनेशन से संबंधित जुड़े अहम प्रोविजन अगले महीने से लागू हो आएंगे. यह एक्ट 15 अप्रैल, 2025 को नोटिफाई किया गया था. इसके तहत 5 कानूनों में कुल 19 बदलाव किए गए हैं. देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिये https://sarthakpahal.com/

लॉकर के लिए केवल सिंक्योंशल नॉमिनेशन की मंजूरी
बैंक में सुरक्षित रखी चीजों और लॉकर के लिए केवल सिंक्योंशल नॉमिनेशन की ही मंजूरी दी गई है. इसका मतलब है कि एक नॉमिनेटेड शख्स की मौत के बाद ही अगला नॉमिनेटेड शख्स उसका अधिकार हासिल करेगा.

आने वाले समय में नोटिफाई किए जाएंगे ये नियम
बैंकिंग कंपनियां (नॉमिनेशन) नियम, 2025 भी आने वाले समय में नोटिफाई किए जाएंगे. इनमें नॉमिनेशन करने, कैंसिल करने या मल्टीपल नॉमिनेशन की प्रक्रिया और उसके लिए जरूरी कागजात की डिटेल होगी.

डिपॉजिटर्स और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना है मकसद
सरकार ने इससे पहले 29 जुलाई, 2025 को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि एक्ट की कुछ धाराएं (धारा 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 और 20) 1 अगस्त से प्रभावी हो चुकी हैं. बैंकिंग कानून (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 का मकसद बैंकिंग सेक्टर में ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड को मजबूत करना, बैंकों की रिपोर्टिंग सिस्टम को समान बनाना, डिपॉजिटर्स और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना, पब्लिक सेक्टर के बैंकों में ऑडिट की क्वालिटी सुधारना और ग्राहक सुविधा में बढ़ोतरी करना है.

Related Articles

Back to top button