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उत्तराखंड में राशन कार्ड सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन, घर बैठे बनायें राशनकार्ड और करें संशोधन

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देहरादून, 17 मई। राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल व पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (यूआरसीएमएस) पोर्टल लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब नया राशन कार्ड बनवाने से लेकर नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन जैसी सुविधाएं घर बैठे आनलाइन उपलब्ध होंगी।

यूआरसीएमएस पोर्टल को अपग्रेड कर तैयार किया गया
पुराने आरसीएमएस पोर्टल को अपग्रेड कर तैयार किए गए यूआरसीएमएस पोर्टल में आवेदन प्रक्रिया को सरल व तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित बनाया गया है। अब नागरिकों को राशन कार्ड संबंधी कार्यों के लिए राशन की दुकानों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि नई प्रणाली से राशन कार्ड सेवाएं अधिक पारदर्शी और आसान होंगी। उन्होंने पुराने राशन कार्ड धारकों से 30 मई तक ई-केवाईसी कराने की अपील भी की है।

विभाग के अनुसार ‘मेरा ई-केवाईसी’ ऐप के जरिए लोग घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं।

‘सिटीजन लागिन’ पर सीधे करें आवेदन
नई व्यवस्था में लोग सीधे आधिकारिक पोर्टल पर ‘सिटीजन लागिन’ के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे। नई व्यवस्था में ओटीपी आधारित सत्यापन को अहम बनाया गया है।

नया राशन कार्ड बनवाने वालों को आधार आधारित ओटीपी से लागिन करना होगा, जबकि पुराने राशन कार्ड में किसी भी तरह के संशोधन के लिए कार्ड के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ऐसे में परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर सक्रिय होना जरूरी रहेगा। जो आनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे तहसील और जिला पूर्ति कार्यालयों में भी आवेदन कर सकते हैं।

नये राशन कार्ड के लिए ये दस्तावेज जरूरी
नये राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल, बैंक पासबुक, गैस बुक, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। वहीं, राशन कार्ड को एक दुकान से दूसरी दुकान ट्रांसफर कराने के लिए प्रार्थना पत्र समेत बैंक पासबुक, बिजली बिल और राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा करनी होगी।

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