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आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से तीसरी बार मिली राहत, 21 अगस्त तक बढ़ी अंतरिम जमानत

अहमदाबाद, 7 अगस्त। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत बलात्कार मामले में दोषी आसाराम को एक बार फिर राहत दी है. अदालत ने उसकी अंतरिम जमानत की अवधि 21 अगस्त तक बढ़ा दी है. आसाराम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी. इसके समर्थन में उसने अस्पताल और डॉक्टरों के प्रमाण पत्र भी कोर्ट में पेश किए.

सरकारी वकील ने इन मेडिकल दस्तावेजों की सत्यता की जांच के लिए अदालत से समय मांगा. इसी वजह से अब मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की गई है. तब तक के लिए आसाराम की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ा दिया गया है.

आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ी
यह तीसरी बार है जब आसाराम को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. इससे पहले 27 जून को कोर्ट ने उसकी जमानत 07 जुलाई तक बढ़ाई थी. फिर 03 जुलाई को कोर्ट ने एक महीने के लिए जमानत आगे बढ़ाई थी.

रेप के मामले में आसाराम को दोषी ठहराया गया
अब एक बार फिर 21 अगस्त तक की राहत दी गई है. यह मामला सूरत की एक युवती के साथ हुए बलात्कार से जुड़ा है, जिसमें आसाराम को दोषी ठहराया गया है. हालांकि, कोर्ट में लंबित सुनवाई और मेडिकल आधार पर राहत मिलते रहना इस केस को लगातार चर्चा में बनाए हुए है.

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