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चारधाम यात्रा से पहले होटल और होमस्टे का पंजीकरण और रेट स्वीकृति अनिवार्य

रुद्रप्रयाग, 11 मार्च।  आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए जनपद में यात्रा मार्ग पर संचालित सभी होटल, लॉज, रिसोर्ट, धर्मशाला और होमस्टे सहित अन्य व्यावसायिक आवासीय इकाइयों के लिए पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना और दरें स्वीकृत करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वीकृत दरों से अधिक शुल्क लेने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि जनपद की सभी आवासीय इकाइयों को उत्तराखंड पर्यटन विभाग के पोर्टल https://uttarakhandtourism.gov.in/travel पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। बिना पंजीकरण के संचालित इकाइयों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा। पंजीकरण के लिए ह्वाट्सएप पर 8394833833 पर Yatra लिखकर भेजें। टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर संपर्क कर सकते हैं। आनलाइन पंजीकरण 6 मार्च से शुरू हो चुके हैं, जबकि आफलाइन 17 अप्रैल से ऋषिकेश हरिद्वार और देहरादून में होंगे।
होटलों और होमस्टे के लिए नियम
उन्होंने होटल, लॉज, रिसोर्ट, धर्मशाला और होमस्टे संचालकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी कि नियमों के विरुद्ध संचालन करने या निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने पर संबंधित संचालक से दस हजार रुपये तक का अर्थदंड वसूला जाएगा। पर्यटन विभाग चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था लागू कर रहा है। चाहे आप होटल में रुकें या होम स्टे में सभी तीर्थयात्रियों के लिए व्यक्तिगत पंजीकरण अनिवार्य है। 6 मार्च 26 से पंजीकरण पोर्टल खुला है। बिना यात्रा पास आपको धामों की ओर जाने वाली चेक पोस्ट पर रोक दिया जायेगा।

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