
सतपुली, 9 अक्टूबर, 26. दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार को सतपुली में निःशुल्क सहायक उपकरण परीक्षण एवं पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के एलिम्को (ALIMCO) और जिला प्रशासन पौड़ी गढ़वाल के संयुक्त तत्वावधान में यह शिविर राजकीय इंटर कॉलेज, सतपुली में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा।
लाभार्थियों का परीक्षण कर दिये जायेंगे सहायक उपकरण
शिविर में विशेषज्ञों द्वारा पात्र लाभार्थियों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित मानकों के अनुरूप जरूरतमंदों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए पंजीकरण किया जाएगा। इस पहल से क्षेत्र के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को राहत मिलने के साथ उनकी गतिशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
व्हीलचेयर से लेकर स्मार्ट केन तक मिलेंगे उपकरण
शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए चश्मा, कान की मशीन, छड़ी, व्हीलचेयर और वॉकर सहित विभिन्न सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। वहीं, दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुसार सामान्य एवं बैटरी चालित ट्राइसाइकिल, मोटरराइज्ड ट्राइसाइकिल अथवा स्कूटर, जॉयस्टिक एवं फोल्डिंग व्हीलचेयर, बैसाखी, एल्बो स्टिक, वॉकिंग स्टिक और कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए परीक्षण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए स्मार्ट केन, स्मार्टफोन और ऑडियो बुक प्लेयर तथा दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री किट (टीएलएम) भी शामिल हैं। उपकरणों का वितरण पात्रता, आवश्यकता और संबंधित योजना के निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग पात्रता
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है, निर्धारित दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए पहचान पत्र अथवा मतदाता पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या पेंशन प्रमाण पत्र तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो आवश्यक होंगे।
वहीं, एडिप योजना के तहत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले ऐसे दिव्यांगजन आवेदन कर सकते हैं, जिनकी मासिक आय 22,500 रुपये से कम है। उन्हें पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड अथवा सीएससी पंजीकरण, आय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के प्रावधानों के अनुसार, एडिप योजना में सामान्य सहायक उपकरणों के लिए पिछले तीन वर्षों तथा स्मार्ट उपकरणों के लिए पिछले पांच वर्षों में उपकरण प्राप्त नहीं करने की शर्त भी लागू होगी।
पंजीकरण अनिवार्य, लाभार्थी को स्वयं पहुंचना होगा शिविर में
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिविर में पंजीकरण के बिना किसी भी व्यक्ति को सहायक उपकरण प्रदान नहीं किए जाएंगे। इसलिए पात्र लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं शिविर में उपस्थित होना अनिवार्य है।
जरूरतमंद इस शिविर का लाभ अवश्य उठाये
समाज कल्याण विभाग, तहसील प्रशासन सतपुली और विकासखंड द्वारीखाल के अधिकारियों ने क्षेत्र के पेंशनधारकों, ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ), ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (वीपीडीओ), आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के पात्र वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को शिविर की जानकारी दें तथा उन्हें निर्धारित समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य पात्र जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता प्रदान करना है।



