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प्रदेश की नई आबकारी नीति पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से 10 अप्रैल तक मांगा जवाब

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार से 10 अप्रैल तक मामले में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। प्रदेश की नई आबकारी नीति को लेकर याचिका हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई।

29 मार्च तक होना था दुकानों का नवीनीकरण
सरकार ने 25 मार्च को विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि पुराने लाइसेंसधारी 29 मार्च तक अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा लें। इसके बाद जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हुआ होगा उनका आवंटन 31 मार्च को लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा।

अंग्रेजी शराब की प्रति बोतल रेट तक तय नहीं
याचिका में यह भी कहा गया कि आबकारी नीति के क्लॉज 5.3 व 6.3 के तहत देशी व अंग्रेजी शराब के लिए अलग-अलग नीति है। देशी शराब के लिए प्रति बोतल 270 रुपये गांरटी ड्यूटी तय की गई है, जबकि अंग्रेजी शराब के लिए अभी तक यह तय नहीं हुआ है। इसलिए वे किस आधार पर दुकानों का नवीनीकरण कराएं।

नवीनीकरण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला
वहीं दुकानों के लॉटरी सिस्टम से आवंटन का समय भी कम दिया गया है। 29 को नवीनीकरण, 30 को अवकाश और 31 को दुकानों का लॉटरी से आवंटन होना है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने उन्हें एक दिन का समय तक नहीं दिया है। खुद सरकार ने अभी तक रेट तय नहीं किए हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। https://sarthakpahal.com/

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