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उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के यात्रा भत्ता में संशोधन को मंजूरी, अब कर सकेंगे हवाई यात्रा

देहरादून, 12 फरवरी। राज्य कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने यात्रा अवकाश रियायत (एलटीसी) की दरों में संशोधन कर दिया है। बुधवार को कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

राज्य कर्मचारियों की एक और मांग सरकार ने मानी
लंबे समय से कर्मचारी एलटीसी दरों में बदलाव की मांग कर रहे थे। ताजा बदलावों के तहत अब लेवल-10 या इससे अधिक वेतन पाने वाले कार्मिकों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा और रेल यात्रा में एसी प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा। लेवल 6 से 9 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में एसी-2 का किराया मिलेगा। लेवल 1 से 5 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में एसी-3 का किराया मिलेगा।

एलटीसी की सुविधा राज्य कार्मिकों एवं उनके परिवार को राज्य सरकार के कार्मिक के न्यूनतम पांच वर्ष की सरकारी सेवा पूर्ण करने पर प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा में एक बार राज्य सरकार देती है। एलटीसी के एक अन्य बिन्दु में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए अब राज्य कार्मिकों के न्यूनतम 15 दिनों के उपार्जित अवकाश को लेने की बाध्यता को समाप्त करते हुए इसे न्यूनतम पांच दिनों या वास्तविक यात्रा अवधि जो हो, कर दिया गया है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे व प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उम्मीद जताई कि जल्द ही सरकार परिषद की अन्य महत्वपूर्ण मांगों जैसे 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पूर्व की भांति एसीपी, राज्य कार्मिकों के यात्रा भत्ता एवं वाहन भत्ते की दरों में संशोधन किए जाने को लेकर भी बड़ा निर्णय लेगी। राज्य कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।

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