
नई दिल्ली, 27 जुलाई, 26. दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार कुक केशव नेगी को जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज समर विशाल ने 50,000 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है।
अदालत की टिप्पणी
अदालत ने सुनवाई के दौरान साकेत कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रसोई में अपना नियमित कार्य (खाना पकाना) करना किसी कर्मचारी की आपराधिक लापरवाही नहीं माना जा सकता। केशव नेगी को पुलिस ने 6 जून को गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में ही बंद थे।
8 जून को केशव नेगी की जमानत याचिका हो गयी थी खारिज
इसके पहले कोर्ट ने 8 जून को केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने जून को केशव नेगी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केशव नेगी के अलावा होटल के मालिक लवकेश बजाज और मैनेजर जय मिश्रा को गिरफ्तार किया था.
कुक केशव नेगी पर लापरवाही का लगा है आरोप
बताया जा रहा है कि होटल में आग कुक केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैला. आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया. पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी थी, जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल में 2 कमरे थे. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था.
3 जून को हुआ था होटल में अग्निकांड, 21 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि 3 जून को मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 21 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए.



